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Haryana cet: CET उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर आई सामने, अब कम योग्यता वाले भी दे सकेंगे परीक्षा, HSSC ने किया नियमों में बदलाव

 

CET Exam Update: हरियाणा में अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले युवा ही सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) में शामिल हो सकेंगे। मंत्रिमंडल ने तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्ती संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सीईटी के बदले नियमों में प्रविधान किया गया है कि आवेदक के नाम पर कौशल या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह उस पद के लिए जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अनुभव प्राप्त न कर ले। वहीं, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) के अध्यक्ष को भर्ती कार्यों से संबंधित गोपनीय सेवाओं के लिए खर्च करने का अधिकार दिया गया है।
 

इसमें प्रश्न पत्रों की तैयारी, ओटीआर (एकमुश्त पंजीकरण आवेदन आमंत्रण), डेटा शार्ट लिस्टिंग, रोल नंबर और परीक्षा केंद्रों का आवंटन, परिणाम तैयार करना, लेखन सामग्री, पैकिंग सामग्री, परीक्षकों को भुगतान, प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भुगतान, सीबीटी (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) डिजिटल डेटा का आडिट (बायोमेट्रिक, सीसीटीवी, आवेदन डेटा आदि), दस्तावेजों की आनलाइन जांच शामिल हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का नाम बदला गया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो होगा। यह निर्णय ब्यूरो की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।


अवकाश के दिन काम करने पर कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश कर्मचारी 

यदि अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं तो वे प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन अवकाश के साथ लिया जा सकता है। हालांकि किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

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