Movie prime

हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा के लिए बदले नियम, अब इस उम्र में होगा सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला

हरियाणा शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा के लिए बदले नियम, अब इस उम्र में होगा सरकारी और निजी स्कूलों में दाखिला
 
हरियाणा शिक्षा विभाग
Haryana Education Department changed the rules for first class, now admission in government and private schools will be done at this age

HBSE: हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा में दाखिला लेने हेतु बच्चों की आयु सीमा को लेकर बड़ा बदलाव किया है। शिक्षा विभाग ने आज पहली कक्षा में दाखिले हेतु बच्चों की आयु सीमा में 6 महीने की बढ़ोतरी की है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर के अनुसार अब हरियाणा प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों  पहली क्लास में 6 साल के बच्चे को दाखिला मिलेगा। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले हेतु 5 वर्ष से बढ़ाकर साढ़े 5 साल वर्ष की थी। अब इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। 

हरियाणा शिक्षा विभाग

हरियाणा शिक्षा विभाग  2

शिक्षा विभाग का यह फैसला नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से होगा लागू 

हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा में दाखिले हेतु जारी किया गया आयु सीमा बढ़ाने का फैसला नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू हो जाएगा। शिक्षा विभाग ने पहली कक्षा में दाखिले को लेकर सभी स्कूलों को लेटर जारी कर दिया है।
बताया जा रहा है कि शिक्षा बोर्ड की इस फैसले के पीछे मुख्य वजह राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020  है। नए फैसले के संबंध में हरियाणा स्कूल शिक्षा निदेशालय की और से आदेश जारी कर दिया गया है। 

पहले शिक्षा विभाग द्वारा पहली कक्षा में दाखिल हेतु 5 वर्ष आयु सीमा की गई थी निर्धारित 

हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा पहले प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले हेतु 5 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई थी। 
जिसमें शैक्षणिक सत्र  2024-25 में सरकार ने दाखिले की उम्र 5 वर्ष से बढ़ाकर साढ़े 5 वर्ष कर दी थी। लेकिन इस बार नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पहली कक्षा में दाखिले हेतु आयु सीमा में शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 6 महीने की बढ़ोतरी की है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रभारियों को पहली कक्षा में नए शैक्षणिक स्तर से 6 वर्ष की आयु में दाखिले हेतु निर्देश भेज दिए हैं।