Movie prime

झटके से बैंक खाते में आएगा पीएफ का पैसा, जानें 

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार, कुछ परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति से पहले भी पीएफ खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं। आप शादी के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं।  PF Money withdrawal

 

PF Money withdrawal :  शिक्षा, बीमारी, घर निर्माण या शादी जैसे खर्चों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) खाते से एक लाख रुपये तक निकालना और भी आसान हो गया है। 

सरकार का दावा है कि ऐसे छोटे दावों को 72 घंटे (तीन दिन) के भीतर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा ईपीएफओ के अनुसार, पीएफ निकासी के 99% आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आ रहे हैं, जिसने प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बना दिया है। 


वित्त वर्ष 2024-25 में किए गए 68.96 लाख दावों में से 50% दावों का निपटान 72 घंटों के भीतर किया गया। सरकार का अगला लक्ष्य वित्त वर्ष 2025-26 में 72 घंटों में एक लाख रुपये तक के सभी दावों का निपटान करना है। 1 लाख रुपये से अधिक के 90% दावों का निपटान भी 20 दिनों के भीतर किया जा रहा है। 


वर्तमान में ईपीएफओ के 7.37 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। 2012 के बाद खोले गए खातों में डेटा पूरी तरह से डिजिटल है, इसलिए इन खातों से संबंधित दावों का तेजी से निपटान किया जा रहा है। वहीं, 2012 से पहले खातों में डेटा सत्यापन की लंबी प्रक्रिया के कारण कुछ देरी हो रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने लोगों से अपील की है कि वे पीएफ से संबंधित काम के लिए किसी भी एजेंट या बिचौलिए की मदद न लें, बल्कि सीधे ईपीएफओ कार्यालय या संबंधित अधिकारी से संपर्क करें।PF Money withdrawal


 इसके लिए आपको कम से कम 7 साल तक ईपीएफ का सदस्य होना होगा। आप बच्चों की शिक्षा के लिए पीएफ से पैसे भी निकाल सकते हैं। सात साल की सदस्यता भी आवश्यक है। अगर आप घर खरीदना, बनाना या मरम्मत करना चाहते हैं तो आप पीएफ खाते से पैसे भी निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 5 साल की ईपीएफ सदस्यता की आवश्यकता होती है। इलाज के लिए किसी भी समय पैसे निकाले जा सकते हैं।PF Money withdrawal

पीएफ निकासी पर टैक्स के नियम 
यदि कर्मचारी किसी कंपनी में 5 वर्ष की सेवा पूरी करता है और पीएफ निकालता है, तो उस पर आयकर की कोई देनदारी नहीं है। 5 साल की अवधि को एक या अधिक कंपनियों के साथ भी जोड़ा जा सकता है। PF Money withdrawal

एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले ही PF से 50 हजार रुपए से ज्यादा निकाल लेता है तो उसे 10% TDS देना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15जी/15एच जमा करता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाता है।PF Money withdrawal

News Hub