Movie prime

Haryana News: हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को मिली सेवा की गारंटी, राज्यपाल ने विधायक पर लगाई मोहर

“सेवा की गारंटी" विधेयक पर राज्यपाल की मोहर लगने के बाद हजारों कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जो कच्चे कर्मचारी प्रदेश में 15 अगस्त से पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें अब 58 साल की उम्र तक काम करने हेतु सेवा की गारंटी दी गई है। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में ऐसे सवा लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत काम कर रहे हैं।
 
HKRN EMPLOYEE NEWS HARYANA
प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा “सेवा की गारंटी" का लाभ

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को सेवा की गारंटी का बड़ा तोहफा दिया है। नायब सैनी सरकार ने बीते दिनों घोषणा की थी कि प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को सेवा की गारंटी दी जाएगी। जिसके लिए एक विधेयक भी सरकार की तरफ से पारित किया गया था। इस विधेयक पर अब राज्यपाल द्वारा मोहर लगाकर प्रदेश के कच्चे कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। सरकार के फैसले के बाद हरियाणा प्रदेश के हजारों की संख्या में कच्चे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में सेवा की गारंटी विधेयक पर राज्यपाल की मुहर लगने के बाद सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। 

प्रदेश के इन कर्मचारियों को मिलेगा “सेवा की गारंटी" का लाभ

हरियाणा प्रदेश में “सेवा की गारंटी" विधेयक पर राज्यपाल की मोहर लगने के बाद हजारों कच्चे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि जो कच्चे कर्मचारी प्रदेश में 15 अगस्त से पहले से काम कर रहे हैं, उन्हें अब 58 साल की उम्र तक काम करने हेतु सेवा की गारंटी दी गई है। वर्तमान में हरियाणा प्रदेश में ऐसे सवा लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा पारित किए गए इस विधायक के तहत केंद्र द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है।

अब नगर निकायों में मिलेगा बीसी-बी को आरक्षण, अधिसूचना हुई जारी

हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को सेवा की गारंटी देने के साथ-साथ बीसी-बी को भी बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने बीसी-बी को नगर निकायों में आरक्षण देने हेतु अधिसूचना जारी करती है। अब नगर निकायों में बीसी-बी को भी आयु में आरक्षण मिलेगा। सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्यपाल की मुहर भी लग चुकी है। राज्यपाल की मोहर लगने के बाद सोमवार शाम को सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अब नगर निकायों में चुनाव के दौरान एससी व बीसी-ए के साथ बीसी-बी के लिए भी सीटें आरक्षित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में लागू हुआ यह संशोधित कानून 16 अगस्त माना जाएगा।

कानून के तहत इस प्रकार मिलेगा बीसी-बी को आरक्षण

 इस कानून के लागू होने के बाद बीसी-बी को प्रदेश में नगर निकाय की आबादी में प्रतिशत के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाएगी। नगर निकायों में जितनी बीसी-बी की हिस्सेदारी होगी, उसके हिसाब से इन्हें आधा आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा यदि बीसी-ए व एससी का आरक्षण 50 प्रतिशत है, तो बीसी-बी को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिलेगा। बीसी-बी को आबादी के हिसाब से सीटों में आरक्षण दिया जाएगा। बीसी-बी की अगर किसी नगर निकाय में 2% आबादी है तो उसे 1 सीट दी जाएगी।