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 हरियाणा के सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने लागू किया ये नया नियम, देखें

 
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Haryana News: हरियाणा सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जरूरी अपडेट दी गई है। सरकार के द्वारा लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर बड़ी अपडेट दी गई है। बता दे कि अब होमटाउन अथवा देश के किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए एलटीसी का लाभ लेने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को निर्धारित समय के भीतर आवेदन या क्लेम जमा करना होगा। निर्धारित समय खत्म होने के बाद जमा दाओ को किसी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

 सरकार ने दिया निर्देश

 गुरुवार को मानव संसाधन विभाग के द्वारा इस संबंध में प्रशासनिक सचिव हो विभाग अध्यक्षों और सभी बोर्ड एवं निगमन के प्रधान निर्देशकों को आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार के द्वारा संबंधित अधिकारियों को एलटीसी मामलों की प्रक्रिया को निर्धारित समय में पूरा करने का आदेश दिया गया है।

 अवधि समाप्त होने के बाद नहीं स्वीकार किए जाएंगे दावे 

 जारी आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एलटीसी का कोई पुराना दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि नियमों में कोई छूट देने का प्रावधान है तो रेयर स्थिति में छूट दिया जाएगा। सामान्य स्थिति में समय सीमा खत्म होने के बाद दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

लगातार मांगा जा रहा था स्पष्टीकरण

 विभाग ने बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों बोर्ड और निगमो के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे मामलों को लेकर लगातार स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। कई जगह कर्मचारी और पेंशनर्स के द्वारा निर्धारित ब्लॉक अवधि समाप्त होने के बाद एलटीसी का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सरकार के द्वारा अब सख़्ती से नए नियम को लागू कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि समय सीमा समाप्त होने के बाद एलटीसी का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।