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Haryana News: हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की हो गई मौज, सरकार ने बढ़ाई आय सीमा 

प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की वार्षिक आय को 6 लाख से बढ़कर 8 लाख करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के तकरीबन आठ लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों की वार्षिक आय बढ़ाने की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह फैसला लिया है।
 
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Haryana News: हरियाणा प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लोगों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की वार्षिक आय को 6 लाख से बढ़कर 8 लाख करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से राज्य के तकरीबन आठ लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों की वार्षिक आय बढ़ाने की मांग को देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह फैसला लिया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आई 6 लाख निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।

ईडब्ल्यूएस श्रेणी की वार्षिक आय बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री सचिव कार्यालय की ओर से जारी हुआ लेटर 

हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के लाखों ईडब्ल्यूएस परिवारों को वार्षिक आय में बढ़ोतरी कर बड़ी राहत दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के लगभग 8 लाख ईडब्ल्यूएस परिवारों की वार्षिक आय 6 लाख से बढ़कर 8 लाख करने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री सचिव कार्यालय द्वारा इस घोषणा से संबंधित लेटर जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सचिव कार्यालय द्वारा जारी किए गए लेटर के अनुसार प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की वार्षिक आय में संशोधन के बाद इस वर्ग के युवाओं को सिविल सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती में लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस फैसले से प्रदेश के लाखों परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आरक्षण भी लागू होगा। 

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बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में झुग्गी-झोपड़ी और किराए के मकानों में रहने वाले लोगों के लिए अक्टूबर 2025 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस पॉलिसी लागू की गई थी। प्रदेश में इस पॉलिसी के तहत ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में 15% फ्लैट और लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में 20% प्लॉट ईडब्ल्यूएस वर्क के लिए रिजर्व रखने का प्रावधान है। इसके अलावा इस पॉलिसी के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सरकार की ओर से वार्षिक आय में बढ़ोतरी के फैसले के बाद अब 8 लाख तक वार्षिक आय वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।