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Haryana News: हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की हो गई बल्ले-बल्ले, नायब सरकार ने सर्विस सिक्योरिटी को लेकर लिया बड़ा फैसला 

हरियाणा प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए लागू हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलाई एक्ट 2024 एवं रुल्स, 2025 के तहत यह फैसला लिया गया है। सरकार (Haryana Government) द्वारा कांटेक्ट कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी हेतु लिए गए फैसले के तहत अब विभिन्न संस्थाओं को दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। 
 
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Haryana News: हरियाणा प्रदेश में हजारों की संख्या में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश की नायब सिंह सैनी (Haryana CM) सरकार ने हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के लिए लागू हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्पलाई एक्ट 2024 एवं रुल्स, 2025 के तहत यह फैसला लिया गया है। सरकार (Haryana Government) द्वारा कांटेक्ट कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी हेतु लिए गए फैसले के तहत अब विभिन्न संस्थाओं को दायरे में शामिल करने की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ेगी। 

कांटेक्ट कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी हेतु सरकार ने गठित की कमेटी

हरियाणा प्रदेश में कांटेक्ट कर्मचारियों की सर्विस सिक्योरिटी हेतु सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है। नायब सरकार (Haryana Government) की ओर से जारी आदेश के अनुसार कमेटी में चार सदस्यों (संबंधित संस्था के प्रशासनिक सचिव, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिवत्व, वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और हरियाणा के एडवोकेट जनरल के प्रतिनिधि) को शामिल किया गया है। ये सदस्य एक्ट की धारा 2 (F) में परिभाषित अथॉरिटी के तहत शामिल होने वाली विभिन्न संस्थाओं को तय करेंगे। कमेटी द्वारा एक्ट की धारा 2 (f) में परिभाषित अथॉरिटी के तहत शामिल होने वाली संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों की जांच पड़ताल कर पात्रता के स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ मापदंड निर्धारित किए जाएंगे। सरकार के स्पेशलिस्ट प्रदेश के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।