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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत भूमि पर रास्ते के लिए कड़े नियम होंगे लागू, CM सैनी का ऐलान

 
Haryana news
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Haryana News: हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती भूमि के प्रबंध को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब गांव में पंचायती जमीन पर रास्ता बनाने के लिए या उसका कोई निजी उपयोग करने के लिए आपको सख्त नियमों का पालन करना होगा। सरकार के इस कदम से अवैध कब्जे पर रोक लगेगी।
नए नियम के अनुसार यदि कोई बिल्डर निजी कंपनी या कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए पंचायत भूमि से रास्ता मांगता है तो उसे एक लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके लिए अब उन्हें केवल सरपंच या चुनिंदा पक्षों से सहमति नहीं लेनी होगी बल्कि पंचायत के काम से कम तीन चौथाई सदस्यों का समर्थन लेना होगा तभी उनका काम बनेगा।
 अवैध कब्जा पर चलेगा बुलडोजर 
 हरियाणा सरकार के द्वारा अवैध कब्जा को लेकर कड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक रास्ते फिरनी और तालाब की जमीन पर किए गए किसी भी निर्माण को नियमित नहीं माना जाएगा और अवैध कब्जा पर पीला पंजा चलाया जाएगा। प्रशासन ने अवैध कब्जा को तुरंत खाली करने का आदेश दिया है।
क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत?
पिछले कुछ सालों से देखा गया कि गांव के आसपास विकसित हो रही एनर्जी फार्म हाउस और कॉलोनियां के लिए पंचायती जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पंचायत का नुकसान हुआ है और गांव का आपसी भाईचारा भी प्रभावित हो रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। अब एक चौथाई सदस्यों के रजामंदी के बिना नया रास्ता नहीं बनेगा।