Haryana News: 15 अगस्त तक हरियाणा के इस जिले में लागू रहेगा धारा 163, जानिए क्या है कारण
Haryana News: हरियाणा के झज्जर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 15 अगस्त तक धारा 163 लागू करने का फैसला लिया गया है। कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू करने का फैसला जिलाधीश वर्षा खंगवाल के द्वारा लिया गया है।
नए आदेश के अनुसार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर और सामाजिक तत्व द्वारा ड्रोन ग्लाइडर पतंग आदि उड़कर और प्रिया घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है जिसे रोकने के लिए धारा 163 लागू किया गया है।
नए आदेश के अनुसार 15 अगस्त को मध्य रात्रि तक ड्रोन या पतंग या ग्लाइडर उड़ने पर रोक लगाया गया है। जिलाधीश का कहना है कि 15 अगस्त पर नागरिकों की सुरक्षा कोई प्राथमिकता को देखते हुए नए नियम लागू किया गया है।
आदेश तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन के द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि अगर किसी ने इस नियम को तोड़ने की कोशिश की तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिकों को इस नियम का पालन करना होगा।
