हरियाणा में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की खैर नहीं, लागू हुआ नया सिस्टम, यहां देखें डीटेल्स
Haryana New Traffic Rule: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा पुलिस के द्वारा पूरे प्रदेश में नेक्स्ट जैन ई-चालान प्रणाली लागू किया जाएगा। नए नियम के अंतर्गत यातायात उल्लंघन से लेकर चालान के निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया जाएगा। निर्धारित समय में यदि गाड़ी चालक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो चलन को स्वतः स्वीकार मान लिया जाएगा।
पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय, पंचकूला में प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर यातायात प्रबंधन सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण की भी समीक्षा की। इस दौरान एडीजीपी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 20 जनवरी 2026 को अधिसूचना के अनुरूप हरियाणा में 16 जून 2026 से नेक्स्ट जेन ई-चालान लागू किया गया है।
45 दिन में चालान स्वीकार या चुनौती
नई व्यवस्था के तहत यातायात उल्लंघन होने के 3 दिन के भीतर नोटिस भेजा जाएगा। गाड़ी चालकों को नोटिस स्वीकार करने या चुनौती देने के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा और यदि 45 दिन में गाड़ी चालक कोई जवाब नहीं देता है तो चालान को स्वतः स्वीकार कर लिया जाएगा।
इसके लिए सभी जिले में अधिकारियों का गठन किया गया है। नए नियम के अंतर्गत यदि आपके ऊपर चालान किया जाता है और आप उसे चुनौती देना चाहते हैं तो आपको 50% चालान भर के चुनौती देना होगा और चालान को पूरा भरने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा।
