Jind News: जींद शहर में अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री और एग्रीमेंट पर लगी रोक, नियमित कॉलोनियों की सूची जारी
Jind News: जींद शहर में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए जिला नगर योजनाकार मनीष दहिया ने स्पष्ट किया है कि जींद शहरी क्षेत्र के राजस्व एस्टेट में कुछ खसरा नंबरों पर बिना लाइसेंस, सीएलयू और एनओसी के कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है।
जिला नगर योजनाकार ने बताया कि राजस्व एस्टेट जींद के खसरा नंबर 41/8 मिन, 9 मिन, 12, 13 मिन, 14 मिन, 17 मिन, 18 मिन, 19, 20 मिन, 21 मिन, 22 मिन और 23 मिन में सेल डीड, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इन खसरा नंबरों में विकसित कॉलोनियां अवैध हैं।
ये रही जींद की नियमित कॉलोनियों की सूची
जींद शहर में जारी की गई नियमित कॉलोनियों की सूची के अनुसार यूसी-34, रेलवे स्टेशन के निकट, क्षेत्रफल 18.85 एकड़। खसरा नंबरः 40//22 मिन से 25 मिन, 41//21 मिन, 22 मिन, 57//1 से 22 मिन, 58//2 मिन से 17 मिन, 25 मिन, 64//1 मिन यूसी-34सी नरवाना-जींद रोड के निकट कॉलोनी को नियमित कॉलोनी की श्रेणी में रखा गया है है।
इसके अलावा खसरा नंबर 42//2 मिन से 24 मिन, 56//1 से 13 मिन यूसी-उबी, नरवाना-जींद रोड के निकट, क्षेत्रफल 3.40 एकड़ खसरा नंबरः 41//17 मिन, 18 मिन, 23 मिन, 24 मिन, 25 मिन, 57//3 से 7 मिन यूसी-34डी, नरवाना-जींद रोड के निकट, क्षेत्रफल 5.282 एकड़ खसरा नंबर: 35//20 मिन, 21 मिन, 36//16 मिन, 24 मिन, 25 मिन, 40//5 मिन, 6 मिन, 41//1 से 10 मिन यूसी-34ए, रेलवे स्टेशन के निकट, क्षेत्रफल 6.598 एकड़ खसरा नंबर: 41//3, 4, 7, 8/1, 14/1, 14/2, 15/1, 16/1 और 17/2 मिन को भी नियमित कॉलोनी की श्रेणी में रखा गया है।
