हरियाणा में बिजली विभाग के एसडीओ को कनेक्शन देने में देरी करना पड़ा भारी, जुर्माने के साथ उपभोक्ता को देना पड़ेगा मुआवजा
Haryana News: हरियाणा प्रदेश में बिजली विभाग के एसडीओ को कनेक्शन देने में देरी करना उस समय भारी पड़ गया, जब एसडीओ की इस लापरवाही पर हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने जुर्माना लगाने के आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में बिजली कनेक्शन जारी करने में लापरवाही बरतने के मामले में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड से संबंधित एसडीओ (SDO) पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग के आदेशों के अनुसार एसडीओ को जुर्माना भरने के साथ शिकायतकर्ता को 1500 रुपये मुआवजा के तौर पर भी देने पड़ेंगे।
हिसार निवासी बिजली उपभोक्ता ने दी थी एसडीओ के खिलाफ शिकायत
हरियाणा सेवक अधिकार आयोग के अनुसार, हिसार के एक उपभोक्ता को समय पर बिजली कनेक्शन न देने पर एसडीओ के खिलाफ शिकायत मिली थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के हिसार जिले के निवासी युवक ने 15 जुलाई को एलटी श्रेणी के तहत नया बिजली कनेक्शन लेने हेतु आवेदन किया था। बिजली विभाग के नियमों के अनुसार आवेदन के 15 दिनों के अंदर बिजली उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जाना था, लेकिन विभाग के एसडीओ की लापरवाही के चलते करीब पांच माह तक बिजली कनेक्शन देने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान एसडीओ की मिली-भगत से उपभोक्ता को गलत तरीके से डिमांड नोटिस भी जारी कर दिया गया था।
इस मामले में बिजली उपभोक्ता द्वारा अपील दायर करने के बावजूद न तो उसे कनेक्शन जारी किया गया और न ही एस्टीमेट में किसी प्रकार का सुधार किया गया। इसके बाद बिजली उपभोक्ता ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया। आयोग ने मामले की छानबीन के बाद बिजली विभाग की घोर लापरवाही को देखते हुए एसडीओ पर 5000 रुपए जुर्माना लगाने के साथ बिजली उपभोक्ता को 1500 रुपए मुआवजे के तौर पर देने के आदेश जारी किए। इसके अलावा आयोग ने बिजली उपभोक्ता को 26 दिसंबर तक कनेक्शन जारी करने के आदेश भी दिए हैं।
