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हरियाणा के इस जिले में लागू हुआ धारा 163, नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई, जाने पूरी खबर

 
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Haryana News: हरियाणा के हिसार जिले में धारा 163 लागू किया गया है। जिलाधीश महेंद्र पाल के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 को लागू किया गया है। 13 सितंबर को जिले में एनडीए परीक्षा होने वाला है जिसको ध्यान में रखते हुए जिलाधीश ने धारा 163 लागू किया है।

 आपको बता दे कि किसी भी परीक्षा केंद्र के आसपास और परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी पर हथियार लेकर आना या फिर भीड़ इकट्ठी होने पर रोक लगा दिया गया है। अगर कोई इन नियमों को तोड़ता है तो उसे सख्त सजा दी जाएगी।

 शुक्रवार को परीक्षा से संबंधित बैठक की गई जिसके बाद बताया गया कि जिले में धारा 163 लागू किया गया है। परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन किया जाएगा और अगर कोई भी उपद्रव करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर कारवाई की जाएगी।