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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के नौकरीपेशा लोगों के लिए काम के घंटे तय, पढ़े पूरी खबर

 
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Haryana news :  हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के कर्मचारियों के काम और सुरक्षा को लेकर एक नया नियम बनाया गया है। श्रम विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है जिसके अनुसार अब राज्य में कोई भी कर्मचारी रोजाना 10 घंटे से अधिक और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं करेगा। महिला कर्मचारियों के लिए तो विशेष प्रावधान भी किया गया है। आज 1 अप्रैल से नए नियम को लागू कर दिया गया है।

 

 हर 6 घंटे के बाद आधे घंटे का विश्राम

 

 सामने जानकारी के अनुसार यदि महिलाओं से रात के समय काम करवाना है तो पहले महिला से इसकी राय लेनी होगी। महिलाओं का परमिशन ऑनलाइन और सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर लिया जाएगा।

 

 अगर कोई कर्मचारी 10 घंटे नौकरी कर रहा है तो 1 घंटे के बाद उसे आधे घंटे विश्राम का मौका कंपनियों को देना होगा। यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम कराया जा रहा है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले दोगुना वेतन देना होगा।

 

 कर्मचारियों के पक्ष में सरकार के द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा इसके साथ ही उन्हें काम के दौरान आराम भी मिलेगा।