Indian Railway ने बदल दिया रिफंड का नियम, अब टिकट कैंसिल करने पर कटेगा इतना चार्ज, देखें
Indian railway ticket cancellation new refund rules: आप अगर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 से रेलवे ने रिफंड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है जिसका सीधा असर आम लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो आईए देखते हैं नया रिफंड का नियम...
टिकट रद्द करने के लिए रिफंड नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू कर दिया गया है। नए नियम के अनुसार यात्री को अब यात्रा से 8 घंटे पहले अपनी टिकट कैंसिल करनी होगी। 8 घंटे पहले टिकट नहीं रद्द करने पर आपको नुकसान हो सकता है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा रिफंड के नियमों के बारे में हाल ही में जानकारी दी गई।
लापरवाही से हो सकता है नुकसान
रेलवे के नए रिफंड नियमों के अनुसार अगर आप सफर से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल नहीं करते हैं तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। रेलवे की पुराने नियमों के अनुसार सफर से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना पड़ता था लेकिन नए नियमों के अनुसार सफर से 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करना होगा।
नए नियम के अंतर्गत अगर आप ट्रेन के प्रस्थान समय से 8 से 24 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो आपको 50% रिफंड मिलेगा और 50% पैसा कट जाएगा। सफर से 24 से 72 घंटे पहले यदि टिकट कैंसिल करते हैं तो 75% रिफंड मिलेगा। अगर 72 घंटे पहले टिकट कैंसिल करते हैं तो 100% रिफंड मिलेगा।। अगर आपको टिकट कैंसिल करना है तो 8 घंटे पहले टिकट कैंसिल करें वरना आपका पैसा डूब जाएगा।
