Rajasthan Pension Update: भजनलाल सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, अब हर महीने देगी पेंशन, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

Rajasthan Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana: राजस्थान में महिलाओं के लिए बड़ी ख़ुशख़बरी है। सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बता दे की प्रदेश में भजनलाल सरकार केंद्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना की तर्ज पर योजना का लाभ प्रदेश की महिलाओंको देने जा रही है ।
अधिक जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के तहत हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ऐसे में 41 से 45 वर्ष के असंगठित श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडरों और लोक कलाकारों को अब 60 वर्ष की आयु पर 3 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन का लाभ मिलेगा।
इन्हें मिलेगा पेंशन का लाभ
राजस्थान में आमजन के लिए बड़ी ही ख़ुशख़बरी है की भजनलाल सरकार मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने जा रही है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको बस 100 रूपए प्रतिमाह 41 से 45 वर्ष तक के इन वर्गों के व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु तक जमा कराने होंगे। केन्द्र सरकार की पीएम श्रमयोगी मानधन योजना के द्वारा भी ऐसे ही लोगों को पेंशन का लाभ दिया जाता है, लेकिन उसके दायरे में 18 से 40 वर्ष आयु तक के लोग ही हैं।
पेंशन प्राप्त करने के लिए जरुरी चीजें
अधिक जानकारी के लिए बता दे की राजस्थान में इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए जिस व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम हो और केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल पोर्टल पर पंजीकृत हों।
वहीँ दूसरी तरफ बता दे की एनपीएस, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि में शामिल व्यक्ति और आयकरदाता को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह पेंशन वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त होगी।
विश्वकर्मा पेंशन योजना में शामिल व्यक्ति की 60 वर्ष की आयु के बाद अगर कोई अनहोनी घटित हो जाती है तो इसका लाभ पति या फिर पत्नी को भी मिलेगा।
10 वर्ष के भीतर योजना छोड़ने पर नियम
अधिक जानकरी के लिए बता दे की कभी कभार ऐसा होता है की योजना का लाभ लेने के लिए कोई वयक्ति पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होता है .
जैसे की वह तीन वर्ष के लॉक इन पीरियड के बाद और 10 वर्ष से पहले कोई योजना से बाहर निकलना चाहेगा तो उसे जमा राशि के साथ बचत खाते पर मिलने वाली ब्याज दर से ब्याज दिया जाएगा।
आवेदक के 60 साल से पहले नि:शक्त होने पर किसे मिलेगा लाभ
अधिक जानकारी के लिए बता दे की आवेदक की मृत्यु होने पर पति/पत्नी जमा कराई राशि ब्याज सहित पूर्ण राशि दी जायगी।
आवेदक के 60 साल से पहले नि:शक्त हो जाने पर पेंशन निधि में जमा वास्तविक ब्याज और मूल समेत पूरी राशि प्राप्त की जा सकती है, बता दे की सरकार द्वारा जमा कराया अंशदान पेंशन निधि में जमा रहेगा।