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हरियाणा में बेटी की शादी के लिए 71 हजार रुपये दे रही सैनी सरकार, जानें कैसे मिलेगा लाभ?

71000 का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्तें ,मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 
 
 जानें कैसे मिलेगा लाभ
6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 

Haryana Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana :  हरियाणा में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सैनी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अक्सर सैनी सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को साहयता देने का काम करती है। नई नई कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभ देने का सैनी सरकार काम करती है। 

ऑनलाइन पंजीकरण उपरान्त दिया जायगा लाभ 
बता दे की अब इसी कड़ी में डी.सी. डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। 
अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के बाद ही इस योजना का लाभ दिया जायगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना सबसे जरुरी है।

71000 का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्तें 
 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। 

पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। 
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बी.पी.एल. सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना का लाभ दिया जाएगा।

सभी वर्गो की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बी.पी.एल. सूची वाले लोगों को लाभ मिलेगा। 
जिनकी आय 1.80 लाख रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा।