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हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की मौज, सैनी सरकार ने दिया अब एक और बड़ा तोहफा, निर्देश जारी 

Haryanaline: सरकारी विभागों ( government departments) , बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (fourth class employees) को वर्दी भत्ता अब किस्तों में मिलने की बजाय एक साथ मिलने वाला है। इस सम्बद्ध में मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
 

Haryana Group D employees: हरियाणा में इस वक्त Group डी के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है।  बता दे की प्रदेश में सरकारी विभागों (government departments) बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (fourth class employees) को वर्दी भत्ता अब किस्तों में मिलने की बजाय एक साथ मिलने वाला है।

वर्तमान में वर्दी भत्ते (uniform allowances) के रूप में हर महीने 440 रुपये वेतन के साथ भुगतान किये जा रहे है । बता दे की अब अप्रैल से नया नियम लागू होगा, जिसके मुताबिक वर्दी का बिल देने पर वार्षिक आधार पर 5280 रुपये के एकसाथ भुगतान दय होगा। 

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को करे निर्देश जारी 


अधिक जानकारी के लिए बता दे की  सरकारी विभागों ( government departments) , बोर्ड-निगमों और स्वायत्त निकायों में लगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (fourth class employees) को वर्दी भत्ता अब किस्तों में मिलने की बजाय एक साथ मिलने वाला है। इस सम्बद्ध में मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

वहीं, वित्त विभाग ने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों ( employees and officers) के साथ ही न्यायिक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा को पांच लाख रुपये बढ़ा दिया है। अभी तक जहां 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी (gratuity) मिल रही थी. वहीं पहली जनवरी से 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी

 ग्रेच्युटी में 5 लाख का इजाफा 

कर्मचारियों के लिए ये खबर भी अच्छी आ रही है की इस तरह ग्रेच्युटी ( gratuity) में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। लगातार पांच साल की नौकरी पूरी कर चुके कर्मचारी को ही ग्रेच्युटी का प्रविधान है। हालांकि अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है या फिर दिव्यांगता की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है तो फिर ऐसी स्थिति में ग्रेच्युटी पहले भी मिल सकती है।

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