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Haryana News : हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को फिर लगा बड़ा झटका, सामाजिक-आर्थिक आधार के नंबरों अब आया ये फैसला

हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर 5 से 10 नंबर देने का प्रावधान दिया गया था। इस नोटिफिकेशन को मोनिका रमन समेत अन्य अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। Haryana News

 

 Haryana News : हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की हरियाणा में सरकारी नौकरी की भर्तियों पर सामाजिक और आर्थिक आधार पर मिलने वाले नंबरों पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 

 

सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को किया रद्द 

 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा 11 जून 2019 को जारी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक आधार पर 5 से 10 नंबर देने का प्रावधान दिया गया था। इस नोटिफिकेशन को मोनिका रमन समेत अन्य अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी। Haryana News

जानें कोर्ट ने क्या कहा 

कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिन भर्तियों में ये नंबर दिए गए थे, उनमें अब नए सिरे से मेरिट बनाई जाए। यह प्रक्रिया 4 महीने में पूरी करने को कहा है। यह फैसला जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की बेंच ने सुनाया है। बता दें कि यह पूर्व सीएम मनोहर लाल की सरकार ने बोनस अंक देने का फैसला किया था। ये फैसला 2021 से लागू किया गया था। Haryana News

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