New collector Rate in Haryana: हरियाणा प्रदेश में 1 दिसंबर से लागू होंगे कलेक्टर रेट, 20% तक बढ़ेंगे रजिस्ट्रीयों के दाम

New collector Rate in Haryana: हरियाणा प्रदेश में नए कलेक्टर रेट को लेकर बाद अपडेट सामने आया है। हरियाणा सरकार ने 1 दिसंबर से नए कलेक्टर रेट लागू करने की घोषणा कर दी है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक नोटिस जारी करते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं। 1 दिसंबर 2024 को लगने वाले हरियाणा प्रदेश में नए कलेक्टर रेट को लेकर प्रदेश के सभी मंडलों के कमिश्नर व उपायुक्त को आदेश जारी कर दिए गए हैं। 1 दिसंबर 2024 से हरियाणा में नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद जमीनों की होने वाली रजिस्ट्रियों के दामों में भी 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। क्योंकि नए कलेक्ट्रेट नियम लागू होने के बाद हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के हिसाब से महंगी हो जाएगी। एक अनुमान के अनुसार नए कलेक्ट्रेट के बाद जमीनों की रजिस्ट्री 20 प्रतिशत तक बढ़ने के आसार हैं। हरियाणा सरकार ने चुनाव के चलते कलेक्टर रेट बढ़ाने के आदेशों को कुछ समय के लिए टाल दिया था। अब चुनाव के बाद हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं।
कलेक्ट्रेट बढ़ाने हेतु जिलों का किया गया था मार्केट वैल्यू सर्वे
हरियाणा प्रदेश में कलेक्ट्रेट में होने वाले 1 दिसंबर 2024 से बढ़ोतरी से पहले सरकार द्वारा संपूर्ण जिलों की मार्केट वैल्यू का सर्वे करवाया गया था। इसके लिए बाकायदा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल के दौरान कलेक्टर रेट बढ़ाने से पहले जिलों में मार्केट वैल्यू का पता करने हेतु निर्देश दिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेशों की पालना करते हुए उपायुक्तों ने कलेक्टर रेटों को लेकर सर्वे कर मार्केट वैल्यू के हिसाब से नए कलेक्टर रेट तय किए। नायब सिंह सैनी सरकार के इस कदम से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा।
गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित इन जिलों के कलेक्टर रेट में होगी 20% तक बढ़ोतरी
हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 दिसंबर 2024 से लागू होने जा रहे नए कलेक्टर रेट का सबसे ज्यादा असर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, पलवल, बहादुरगढ़ और रोहतक जिले पर पड़ेगा। क्योंकि सरकार के पास हरियाणा में एनसीआर के तहत आने वाले जिलों से सबसे ज्यादा कलेक्टर रेट बढ़ाने का प्रस्ताव आया था। इस प्रस्ताव के तहत रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, बहादुरगढ़, सोनीपत, करनाल, पानीपत जिले में 20% तक की कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है। इन जिलों में कलेक्टर रेट में 20% तक की बढ़ोतरी के पीछे मुख्य वजह जिलों का एनसीआर में आना माना जा रहा है। एनसीआर के अंदर आने वाले इन जिलों में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार इन्फ्रास्ट्रक्चर पर काम किया जा रहा है।
जमीनों की खरीद-फरोख्त को लेकर कलेक्टर रेट बेहद अहम
1 दिसंबर 2024 से लागू होने वाले प्रदेश के अंदर नए कलेक्टर रेट का सबसे ज्यादा सर जमीन की खरीद प्राप्त करने वाले लोगों की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि नए कलेक्टर रेट लागू होने के बाद जमीन की रजिस्ट्री की कीमतों में 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हरियाणा प्रदेश में नई कलेक्टर रेट हेतु अलग-अलग स्थानों पर वहां की मार्केट रिसर्च के बाद ही वैल्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। वैल्यू कमेटी की रिपोर्ट के बाद रेट बढ़ाने का फैसला होता है। राजस्व विभाग और राज्य सरकार ही रेट बढ़ने का अंतिम फैसला लेती है। प्रदेश के राजस्व विभाग और राज्य सरकार द्वारा रेट तय किए जाने के बाद में उससे कम में उस क्षेत्र में जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। आपको बता दें कि कलेक्टर रेट निर्धारित होने से पहले तक इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ करता था। लेकिन अब कलेक्टर रेट निर्धारित होने के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में काफी हद तक रोक लग गई है। राज्य सरकार चाहे तो प्रतिवर्ष नए कलेक्टर रेट तय कर सकती है।