सिरसा से भावदीन नेशनल हाईवे के साथ लगती जमीन पर बिना अनुमति नहीं हो सकेगा निर्माण, जाने पुरा मामला

Sirsa to Bhavdin National Highway:सिरसा शहर और साथ लगते क्षेत्र में बढ़ रहे नए उद्योग और व्यवसायिक संस्थानों को देखते हुए सरकार जल्दी ही नया फैसला लेने वाली है।
नेशनल हाईवे पर सिरसा से भावदीन
नेशनल हाईवे पर सिरसा से भावदीन तक सड़क के दोनों साइड का एरिया नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) के कंट्रोल में आएगा। सरकार के आदेश पर अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। मंजूरी मिलते ही विभाग इस एरिया में कार्रवाई शुरू कर देगा। इसके बाद व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सीएलयू और रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए लाइसेंस लेना होगा।
आम तौर पर शहर के साथ लगते एरिया (नगर परिषद की सीमा से बाहर) का नियंत्रण डीटीपी के पास होता है। इन एरिया में रिहायशी कॉलोनी और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए डीटीपी विभाग से मंजूरी लेनी होती है। लेकिन नगर परिषद की सीमा बढ़ने से नगर योजनाकार विभाग का एरिया कम हो गया है। ऐसे में अब नये एरिया को डीटीपी की सीमा में शामिल करने की तैयारियां की जा रही है। इससे जहां एक ओर विभाग की आय बढ़ेगी वहीं दूसरी ओर अधिकारिक तौर पर व्यवसायिक गतिविधियों को भी मंजूरी मिल पाएगी।
दो गांवों को लेकर पहले हो चुका फैसला, विभाग ने लिया कंट्रॉल में
इससे पहले शहर के साथ लगते गांव झोपड़ा और रंगड़ी खेड़ा के एरिया को जिला नगर योजनाकार विभाग (डीटीपी) के कंट्रोल एरिया में शामिल कर लिया गया है। इन एरिया में कृषि भूमि पर होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों के नये भवन, कृषि भूमि पर रिहायशी कॉलोनी पर विशेष निगरानी रहेगी। बिना एनओसी ये काम नहीं हो सकेंगे। इसकी अधिसूचना भी बाकायदा जारी कर दी गई है। अब विभाग के अधिकारी इन एरिया में भी सर्वे कर सकेंगे। इन एरिया में चलने वाली व्यवसायिक गतिविधियों के लिए होने वाले निर्माण कार्य और रिहायशी कॉलोनी स्थापित करने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी होगी। यदि कोई बिना मंजूरी काम करेगा तो विभाग की ओर से एक्शन लिया जाएगा।
मंजूरी का इंतजार
सिरसा से भावदीन और डिंग तक नेशनल हाईवे के दोनों तरफ व्यवसायिक गतिविधियां इन दिनों काफी बढ़ गई है। कृषि भूमि पर नये निर्माण हो रहे हैं। लेकिन इस एवज में नगर योजनाकार विभाग से मंजूरी नहीं ली जा रही। इसलिए विभाग ने सरकार के पास प्रस्ताव भेजा है कि इस एरिया को डीटीपी विभाग की सीमा में शामिल किया जाए। सूत्र बताते हैं कि सरकार की ओर से जल्द ही घोषणा की जाएगी और इस एरिया को डीटीपी के कंट्रोल में किया जाएगा।
जानिए... ये हो जाएगा बदलाव
सरकार की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद हाईवे किनारे सड़क के दोनों तरफ का एरिया विभाग के नियंत्रण में आ जाएगा। यदि इस एरिया में रिहायशी कॉलोनी बनानी हो या व्यवसायिक काम शुरू करना हो, तो इसके लिए विभाग से मंजूरी लेनी होगी। व्यवसायिक गतिविधियों के लिए सीएलयू जबकि रिहायशी कॉलोनी के लिए लाइसेंस लेना होता है। यदि बिना मंजूरी लिए काम शुरू किया तो विभाग की ओर से एक्शन लिया जा सकेगा।
मंजूरी के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी
हाईवे किनारे के एरिया को डीटीपी विभाग की सीमा में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेज रखा है। सरकार की ओर से मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद आगामी प्रक्रिया शुरू की जाएगी।