हरियाणा में इन महिलाओं को 5 लाख की साहयता देगी सैनी सरकार, यहां जाने लाभ लेने का पूरा तरीका

Haryana Women Scheme: हरियाणा में महिलों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की हरियाणा सरकार हर तबके के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। अब इस कड़ी में महिलओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सैनी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहद 5 लाख की साहयता
अधिक जानकारी के लिए बता दे की पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि विभाग ने जिला पंचकूला के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा है। सरकार ( Haryana Goverment) ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना लागू की है। इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति (Economic and social status) में सुधार लाने के लिए बैंकों के जरिए उन्हें 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा.
ये महिलाएं होगी लाभ लेने के लिए पात्र
1. इस योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं की परिवारिक वार्षिक आय 5 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।
2. आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
3. पहले से लिए गए किसी ऋण का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
ये बिजनेस कर सकती है शरू
उपायुक्त ने बताया कि योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों और केवीआईबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं।इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, , ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटिक, फोटो कॉपी की दुकान,,छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री-व्हीलर, ई-रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून पापड़ बनाना, आचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आईसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैण्डलूम, बैग बनाना, कैटींन सर्विस आदि काम शुरू कर सकती हैं।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरुरत
आवेदन पत्र राशन कार्ड/परिवार पहचान पत्र,
आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो,
रिहायशी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिर्पोट,
ट्रेनिंग सर्टिफिकेट/अनुभव प्रमाण पत्र शामिल हैं।
अधिक जानकारी के लिए बता दे की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगम के कार्यालय जिला प्रबंधक( Office district manager) , हरियाणा महिला विकास निगम कमरा नंबर-52 तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग मिनी सचिवालय सेक्टर-1 पंचकूला, दूरभाष नंबर 0172-2585271 पर संपर्क किया का सकता है.
इस योजना के तहत समय पर किश्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम (Haryana women development corporation) द्वारा दी जायगी