School Holiday : 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा , सभी स्कुल, राजकीय और निजी संस्थान रहेंगे बंद, जानें डिटेल

Public Holiday: बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दे की इस कड़ाके के दिन में उनको एक और एक्स्ट्रा छुट्टी मिलने वाली है। अधिक जानकारी के लिए बता दे की उत्तराखंड निकाय चुनाव ( Uttarakhand civic elections) के लिए 23 जनवरी को वोटिंग होनी है..
इसी दौरान सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ( State Election Commission) ने चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों के साथ कुछ बड़े जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए है. साथ एक यह भी बड़ी घोषणा की है कि 23 जनवरी को वोटिंग के दिन प्रदेश के नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश (23 January Public holiday) रहेगा.
सार्वजनिक अवकाश का आदेश जारी.
बता दे की सार्वजानिक आदेश के चलते मतदान के दिन प्रदेश के सभी नगर निकायों में सार्वजनिक अवकाश घोषित ( Public holiday) किए जाने संबंधित उत्तराखंड शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.
जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्यपाल ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट (Negotiable Instruments Act) 1881 (1881 का एक्ट संख्या-26) की धारा 25 में दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के सभी नागर स्थानीय निकायों में मौजूद सभी राजकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थानों, (Government offices, educational institutions,) अर्द्ध-निकायों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अवकाश ( Public holiday) रहेगा. ताकि इनमें काम करने वाले सभी कर्मचारियों, स्कु के मतदान दिवस 23 जनवरी 2025 को सवेतन सार्वजनिक अवकाश को मंजूरी दी है.
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी
इस बार नगर निकाय चुनावों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी (Women and youth participation) भी बढ़ी है. महिला प्रत्याशियों ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया है, जो महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment in Elections) को बढ़ावा देता है. वहीं, युवा मतदाता भी चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.