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RBI Update: रिजर्व बैंक में होगी अब बैंकों की शिकायतें दर्ज, ग्राहक बैंक द्वारा समस्या का समाधान 30 दिन में ना करे तो ऐसे करे शिकायत दर्ज 

RBI ने बैंक ग्राहकों हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार अगर बैंक ग्राहक की समस्या का समाधान किसी बैंक द्वारा 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता है, तो बैंक ग्राहक इसकी शिकायत रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कर सकता है।
 
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ग्राहक अपनी समस्या का समाधान न होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस प्रकार करे शिकायत

Rbi complint against bank: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बैंक ग्राहकों हेतु नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार अगर बैंक ग्राहक की समस्या का समाधान किसी बैंक द्वारा 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता है, तो बैंक ग्राहक इसकी शिकायत रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कर सकता है।

आज का इस युग में हम अपने सभी प्रकार के काम पैसे से लेन देन, ,लोन ,ऑनलाइन बैंकिंग आदि से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु ग्राहकों द्वारा बैंक में शिकायतें दर्ज करवाई जाती हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ग्राहक द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद बैंकों द्वारा समय से उन पर सुनवाई नहीं की जाती और बैंक ग्राहक चक्कर काट कर थक जाते हैं।

हालांकि सभी बैंकों में अपने ग्राहकों को अधिक सुविधा का फायदा देने की होड़ लगी रहती है। लेकिन वर्तमान में देश में डिजिटल बैंकिंग का प्रयोग अधिक बढ़ने के कारण ग्राहकों का पैसा भी कई बार डिजिटल लेनदेन के दौरान रुक जाता है। जिससे ग्राहक बैंक को अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए अक्सर मिल जाते हैं।

वहीं कई बार शुल्क और ब्याज पर भी ग्राहकों को शिकायत करते हुए देखा जाता है। ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण न होने के कारण अब आरबीआई कड़े फैसले लेने जा रहा है। ए बैंक राय की शिकायत का निवारण किसी बैंक द्वारा अगर 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो वह ग्राहक इसकी शिकायत रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कर सकता है।


ग्राहक अपनी समस्या का समाधान न होने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस प्रकार करे शिकायत

अगर आपकी भी किसी समस्या का बैंक द्वारा समाधान नहीं किया जा रहा है, तो अब आपको चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है आप इसकी शिकायत रिजर्व बैंक आफ इंडिया को कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहक सबसे पहले अपने संबंधित बैंक में अपनी शिकायत को दर्ज करवाकर उसके निवारण हेतु 30 दिन का इंतजार करें।

अगर बैंक द्वारा आपकी समस्या का निर्माण 30 दिन के अंदर नहीं किया जाता है, तो आप अपनी शिकायत रिजर्व बैंक में दर्ज करवा सकते है। रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करवाने हेतु सबसे पहले आपको  बैंक/एनबीएफसी/भुगतान प्रणाली सहभागी/क्रेडिट सूचना कंपनी के पास शिकायत देनी पड़ेगी। अगर बैंक द्वारा आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है तो आप रिजर्व बैंक की ऑफिशल पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 

रिजर्व बैंक में शिकायत दर्ज करने हेतु पोर्टल पर भरें यह जानकारियां

अगर आप भी बैंकों के चक्कर काट के परेशान हो चुके हैं और आपकी शिकायतों का बैंकों द्वारा कोई समाधान नहीं किया जा रहा है, तो आप रिजर्व बैंक आफ इंडिया के ऑफिशल पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर इसे ओपन करें और complaint के ऑप्शन पर क्लिक करें।


कंप्लेंट पर क्लिक करने के बाद आपका नाम और मोबाइल नंबर दर्ज़ करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। जिसे आपको इसमें दर्ज करना होगा।


इसके बाद आप अपने शिकायत फॉर्म में मांगी गई जानकारियां पूर्ण रूप से भर दें। आपके द्वारा शिकायत दर्ज करने के बाद रिजर्व बैंक आफ इंडिया संबंधित बैंक पर एक्शन लेगा।