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हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जाधारियों के लिए आई खुशखबरी, सैनी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
 

पंचायती जमीन पर कब्जाधारियों को मिल रहा मालिकाना हक़ 
 
सैनी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान
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हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई थी उसी के तहत प्रदेश की सीएम ने हरियाणा विलेज कामन लैंड नियमितकरण एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

Haryana Panchayat Jameen ka Malikana Hak: हरियाणा में जो जो लोग 20 साल या उससे अधिक समय से पंचायती जमीन पर मकान बनाकर बैठे हैं उनके लिए अच्छी खबर सामने आ रही है . बता दें यह लोग अब सरकार से मलिक आना प्राप्त कर सकते हैं इन्हें 2004 में निर्धारित कलेक्ट्रेट के हिसाब से रजिस्ट्री करवा सकते हैं।


हरियाणा सीएम ने विलेज कामन लैंड नियमितकरण एक्ट को दी मंजूरी

हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक हुई थी उसी के तहत प्रदेश की सीएम ने हरियाणा विलेज कामन लैंड नियमितकरण एक्ट 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है.

मालिकाना हक के साथ मिलेगा यह अधिकार

हरियाणा में 20 साल या इससे अधिक कब्जाधारी लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। क्योंकि अब वह 2004 में

निर्धारित कलेक्टर रेट के हिसाब से जमीनों पर अबमालिकना हक प्राप्त कर सकते हैं।

वहीं पंचायती जमीन पर रह रहे लोग 500 वर्ग गज तक जमीन पर बने मकान का मालिकाना हक ले सकते हैं।

मालिकाना हक मिलने के बाद लोगों को यह संपत्ति किसी भी दाम और किसी भी अन्य व्यक्ति को बेचने का भी अधिकार मिलेगा।

कब्जाधारियों को लाभ लेने के लिए एक साल के भीतर करना होगा यह काम अधिक जानकारी के लिए बता दें की सरकार पंचायती जमीन पर लोगों को मालिकाना हक दे रही है।

इसी संदर्भ में एक सवाल का जवाब देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार ने सभी उनको कलेक्टर रेट का भुगतान करने पर जमीन और मकान का मालिकाना हक मिलेगा।

पांच सौ वर्ग गज तक भूमि पर बने मकानों को यह सुविधा मिलेगी। ऐसी भूमि को बाद में किसी भी दर पर बेचा जा सकता है।

यह सरकार के ऊपर छोड़ा है कि 2004 के कलेक्टर रेट के हिसाब से वह जमीन के रेट निर्धारित करे। पहले अनुमोदन का अधिकार राज्य सरकार के पास था, लेकिन अब डायरेक्टर पंचायत के पास इसका अधिकार होगा। एक साल के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जोगा।