Movie prime

Haryana: HKRN के सरप्लस कर्मचारियों को मिली बड़ी सौगात, 1 वर्ष बढ़ाया अनुबंध, देखिए जारी लेटर 


 
 

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत शिक्षा विभाग में लगे कर्मचारियों का अनुबंध 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पाठकों को बता दें कि प्रदेश के स्कूलों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत अनुबंध आधार पर लगे अध्यापकों को सरप्लस होने पर नौकरी से हटा दिया गया था। अब शिक्षा विभाग ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे सर प्लस अध्यापकों को फिर से ज्वाइन करवाने हेतु लेटर जारी किया है। 
 

1 वर्ष बढ़ा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अध्यापकों का अनुबंध

हरियाणा प्रदेश में शिक्षा विभाग ने कौशल रोजगार निगम के तहत लगे अध्यापकों का अनुबंध 1 वर्ष बढ़ा दिया है। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में एचकेआरएन के तहत अनुबंध आधार पर लगे अध्यापकों का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। शिक्षा विभाग ने सरप्लस होने पर हटाई गई अध्यापकों को फिर से ज्वाइन करने के आदेश भी दिए हैं। सरप्लस अध्यापकों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाया गया है।
 

देखिए शिक्षा विभाग ने क्या कहा जारी लेटर में ?

शिक्षा विभाग ने आज लेटर जारी करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के सरप्लस अध्यापकों के लिए लिखा कि TGT के पदों पर HKRN के माध्यम से अनुबन्ध आधार पर लगे अध्यापकों (जिनको सरप्लस होने के कारण कार्यभार मुक्त कर दिया गया था) का अनुबन्ध दिनांक 31.03.2026 (1 वर्ष) तक बढ़ाया जाता है। विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरप्लस अध्यापको जिनको निदेशालय के पत्र क्रमांक 15/117-2024 TGT R&A (2) दिनाक 01.04.2025 (प्रति सलग्न) के तहत रिलिव करने के निर्देश दिए गए थे, ऐसे अध्यापकों को अन्य विद्यालयों में जहा पर छात्र संख्या अनुसार वर्क लोड बनता हो और 4 MIS पर पद स्वीकृत व रिक्त हो वहां समायोजित किया जाना है। 
 

इस प्रक्रिया में समय लगने की सम्भावना है, जिसके चलते तब तक इन सरप्लस अध्यापकों को जहां से रिलीव किए गए थे उन्हीं विद्यालय में तत्काल कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देश दिए जाते हैं कि उपरोक्त हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत अध्यापक जिन विद्यालयों में कार्यरत थे व सरप्लस के कारण रिलीव कर दिए गए थे, उनके लिए प्राचार्यों/DDO,s को निर्देश देने का कष्ट करें कि इन कर्मचारियों का अनुबन्ध अपने स्तर पर दिनांक 31.03.2026 तक बढ़ाने बारे अतिशीघ्र बनती कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। इन अध्यापकों के अनुबन्ध सम्बन्धित नियम व शर्ते पूर्व में जारी हिदायतों व शर्ती अनुसार ही रहेगी।

FROM AROUND THE WEB