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हरियाणा के सभी बड़े शहरों में अब दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी मकान में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य

हरियाणा के सभी बड़े शहरों में अब दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी मकान में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य
 
 स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य

हरियाणा के शहरों में अब दो मंजिल से अधिक वाले रिहायशी मकान में स्टिल्ट पार्किंग जरूरी कर दी गई है। हालांकि स्वयं के उपयोग की स्थिति में तीन मंजिल तक के भवनों में स्टिल्ट पार्किंग में छूट दी गई है। चार मंजिल या चार मंजिल से अधिक वाले सभी भवनों में स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य कर दी गई है।

इसमें यह रहेगा की वह अलग-अलग फ्लैट बेची जाए या अलग-अलग व्यक्ति के पास हो या पूरी बिल्डिंग का मालिकाना हक  एक ही सदस्य के पास हो लेकिन स्टिल्ट पार्किंग अनिवार्य होगी। 
शहरों में वाहन पार्किंग की बढ़ती समस्या को देखते हुए लिया फैसला

शहरों में वहां पर किंग की बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है इसके लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से सरकार बिल्डिंग कोड 2017 में भी बदलाव करने वाली है। 

स्टिल्ट प्लस 4 बिल्डिंग पॉलिसी के मेंन पॉइंट्स 

1. चौथी मंजिल निर्माण की पॉलिसी की मंजूरी 2016 में दी गई थी।
2. पूर्व सीएम मनोहर लाल सरकार ने इसकी 2023 में शुरुआत की। 
3. स्टिल्ट + 4 मंजिला भवनों के निर्माण को मंजूरी की नीति बनाई। 
4. 2023 में पॉलिसी पर रोक लगी थी लेकिन फिर oc सर्टिफिकेट जारी हुए.

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने लोगों से मांगी आपत्तियां और सुझाव 


नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की ओर से इसके लिए लोगों से 1 फरवरी 2025 तक आप्तियां और सुझाव मांगे गए हैं लोगों के द्वारा जो भी सुझाव या अपक्तियां आएंगे उसके बाद उन पर अमल कर हरियाणा सीएम नायब सैनी की मंजूरी के बाद नए नियम लागू कर दिए जाएंगे।

एनसीआर एरिया में डस्ट पोर्टल रजिस्ट्रेशन होंगे जरूरी

नए नियमों के अनुसार अलग-अलग फ्लैट वाले दो मंजिल से अधिक बड़े भवनों का पंजीकरण तभी होगा जब उसमें स्टिल्ट पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। नए नियम के अनुसार केवल स्वयं के उपयोग के लिए तीन मंजिल तक स्टिल्ट पार्किंग की आवश्यकता नहीं होगी इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(ncr) में 500 वर्ग मीटर से बड़े सभी प्लांट निर्माण या तोड़फोड़ के लिए डस्ट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के संबंध में प्रमाण देना अनिवार्य कर दिया गया है।

स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर क्या होता है 

1. वह इमारत जिसमें स्टिल्ट फ्लोर होता है जो जमीन से ऊपर उठा हुआ होता है।
2. वह फ्लोर के ऊपर चार और फ्लोर होते हैं, जिस से बिल्डिंग में कुल पांच फ्लोर बन जाते हैं। 
3. स्टिल्ट फ्लोर का इस्तेमाल आमतौर पर पार्किंग या स्टोरेज के लिए भी किया जाता है।
4. बिल्डिंग के ऊपर के चार मंजिलों का इस्तेमाल  रिहायशी व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।
स्टिल्ट प्लस फोर का केस लंबित अभी तक लंबित हाई कोर्ट में

इस नियम से पहले हरियाणा सरकार की स्टिल्ट प्लस चार मंजिल बिल्डिंग बनाने की पॉलिसी को पूर्व सेवा प्रमुख जनरल बीपी मलिक ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दे रखी है।
जिस पर 22 जनवरी को सुनवाई होनी है जनरल बीपी मलिक की और से इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि पंचकूला और आसपास के क्षेत्र भूकंपीय क्षेत्र चार में आता है ऐसी अनुमति देते समय वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है।