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Haryana Pension Scheme :  हरियाणा में 2 लाख से कम आय वाले परिवारों की मौज, सैनी सरकार बच्चों को देगी हर महीने पेंशन, जानें शर्तें 
 

Haryanaline: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद (financial help) देने का काम करती है। सैनी सरकार की जनकल्याणी योजना आमजन के लिए बड़ी किफायती शाबित होती है, अब इसी कड़ी में सैनी सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना ( Haryana Pension Scheme) शुरू की गई है
 
Big announcement of Saini government in Haryana, pension will be given to these children every month

Haryana Pension Scheme: हरियाणा सरकार अक्सर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद (financial help) देने का काम करती है। सैनी सरकार की जनकल्याणी योजना आमजन के लिए बड़ी किफायती शाबित होती है, अब इसी कड़ी में सैनी सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना ( Haryana Pension Scheme) शुरू की गई है, जिससे उन्हें जीवन जिन्हें में आसानी हो सके  


हर महीने मिलेंगें 1850 रूपए 


अधिक जानकारी के लिए बता दे की इस योजना के तहत पात्र बच्चों को हर महीने ₹1850 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जो अपने माता-पिता की मृत्यु, लम्बी सजा, शारीरिक या मानसिक अक्षमता (  physical or mental disability) के कारण उनकी देखभाल से वंचित हो जाते हैं। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। 

 
योजना का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्तें 

1. बच्चे की आयु 21 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय (annual income) ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3.  एक परिवार में दो बच्चों तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

4. आवेदक का हरियाणा का निवासी (Resident of haryana) होना अनिवार्य है, और कम से कम 5 वर्षों से हरियाणा में रह रहा हो।

5. यदि माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकारी योजना के तहत पारिवारिक पेंशन (family pension) प्राप्त कर रहे हैं, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।