Haryana News: हरियाणा प्रदेश के इन जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की कल सुनी जाएगी शिकायतें, मौके पर होगा समाधान

Haryana News: हरियाणा प्रदेश के कई जिलों के बिजली उपभोक्ताओं की कल बिजली विभाग द्वारा शिकायतें सुनकर उनका मौके पर समाधान किया जाएगा। उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन 2.8.2 के अनुसार में एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। रोहतक जोन के जिलों करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर और रोहतक के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 30 अक्तूबर को राजीव गांधी विद्युत भवन दिल्ली रोड रोहतक के कांफ्रेंस हॉल में प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक किया जाएगा। इन जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिलों, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा।
इस दौरान बिजली चोरी, बिजली के दुरुपयोग और घातक गैर-घातक दुर्घटना मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फोरम में वित्तिय विवादों से संबंधित शिकायत प्रस्तुत करने से पहले पिछले छह महीनों के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि, जो कम है, उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फोरम के समक्ष पेंडिंग (लंबित) नहीं है। क्योंकि इस न्यायालय या फोरम में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा।
जींद जिले के बिजली निगम के अधिकारी कर रहे मनमानी - लोकेश भ्याणा
जींद जिले में लोकेश भ्याणा ने बिजली निगम के अधिकारियों पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। अनुबंध विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ की जिला जींद इकाई की बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष लोकेश भ्याणा अध्यक्षता में उचाना ब्राह्मण धर्मशाला में हुई। मंच का संचालन जिला सचिव महेंद्र शर्मा ने किया। जिसमें संगठन ने सरकार द्वारा कच्चे कर्मचारियों के हित में लिए गए एक्ट के फैसले पर चर्चा की। जिला सचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारी सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट 2024 जो 15 अगस्त से लागू हो चुका है जिसको कई विभागों ने तो लागू भी कर दिया। परंतु ढाई महीने बीत जाने और बार-बार बातचीत और पत्राचार के बावजूद भी बिजली बोर्ड के अधिकारी इस एक्ट 2024को लागू नहीं करना चाहते। संगठन ने एतराज जताया कि जब भी अनुबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कोई पत्र आता है या रेगुलर कर्मचारियों के लिए कोई पत्र आता है तो विभाग तुरंत प्रभाव से लागू कर देता है परंतु जब भी कच्चे कर्मचारियों के हित की बात आती है तो बिजली बोर्ड के अधिकारी अपना अडयैल रवैया रखते हैं। सरकार के आदेशों की अवहेलना और एक्ट 2024 लागू न करने के कारण संगठन में भारी रोष है। अगर अधिकारी एक्ट 2024 को बिजली बोर्ड में जल्द ही लागू नहीं करते हैं तो संगठन बैठक बुलाकर आगामी निर्णय लेगा। संगठन मुख्यमंत्री और बिजली मंत्री से अनुरोध करता है कि बिजली बोर्ड के अधिकारी सरकार की छवि खराब करने में लगे हुए हैं और जो इस एक्ट 2024 को लागू करने में लापरवाही कर रहे हैं उन अधिकारियों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए।