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Haryana Transfer Policy 2025 : हरियाणा में कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर अब मुख्यमंत्री की होगी मुख्य भूमिका, तबादले से जुड़े सख्त निर्देश जारी

Haryanaline: हरियाणा में कर्मचारियों की ट्रांसफर पालिसी अब बदल गई है।  अब सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को डायरेक्शन दिए कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी जारी किये गए है। 
 
 तबादले से जुड़े सख्त निर्देश जारी
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Haryana Transfer Policy 2025 : हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादले से जुड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहद ही अब हरियाणा में कर्मचारियों के तबादले होंगें। 

जारी आदेशों का सख्ती से हो पालन 
हरियाणा में कर्मचारियों की ट्रांसफर पालिसी अब बदल गई है।  अब सभी विभागाध्यक्षों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य प्रशासकों को डायरेक्शन दिए कि किसी कर्मचारी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादले के संबंध में स्थापित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश भी जारी किये गए है। 

हरियाणा में इस प्रक्रिया के तहद होंगें कर्मचारियों के तबादले 

सरकारी कर्मचारियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादले से जुड़े सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहद ही अब हरियाणा में कर्मचारियों के तबादले होंगें। बता दे की भविष्य में सभी तबादले मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) मॉड्यूल के माध्यम से ही किए जा सकेंगे। यानी मैनुअल तबादलों पर पूरी तरह से अब बंद कर दिए गए है। 

अधिक जानकरी के लिए बता दे की राज्य सरकार ने कहा है कि ग्रुप-ए, बी, सी और डी कर्मचारियों का कोई भी तबादला मुख्यमंत्री की ट्रांसफर एडवाइजरी के बिना नहीं किया जाएगा।

हरियाणा में ऐसे तबादलों को माना जाएगा अवैध 

हरियाणा में कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रणांली बदल चुके है।  बता दे की सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अस्थायी समेत सभी तबादला आदेशों में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

इस प्रणाली के बिना जारी किए गए किसी भी आदेश को अवैध माना जाएगा। इसका कर्मचारियों को भी अचूक लाभ मिलने वाला है क्योंकि अब उनके ट्रांसफर निचे निचे नहीं होंगें।  जितने भी तबादले होंगें उस चीज की जानकारी हरियाणा सरकार को होगी। 

ऐसी सलाह मिलने पर एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से तुरंत तबादला आदेश जारी किया जाना चाहिए। इन निर्देशों का पालन नहीं किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एचआरएमएस द्वारा जारी आदेश के बिना स्थानांतरित कर्मचारियों को उनके नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें अपने वर्तमान पद पर बने रहना होगा। इसके अलावा, ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी एचआरएमएस मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी।