पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इन कर्मचारियों को दिया बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा प्रमोशन लाभ, जानिए वजह

Punjab Haryana Highcourt: हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दे कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन कर्मचारियों को इंस्पेक्टर पद के लिए प्रमोशन सूची में शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया है। काफी उम्मीद लगाए बैठे इन कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है
कर्मियों ने कि थी हाईकोर्ट में याचिका दायर
अधिक जानकारी के लिए बता दें की हरियाणा पुलिस के इंडियन रिजर्व बटालियन ( Indian Reserve Battalion) कर्मियों ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज कर मांग की थी, कि उन्हें भी अन्य पुलिस विंग जैसे हरियाणा आर्म्ड पुलिस कमांडो बल इत्यादि की तरह इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं इस विषय पर उनका तर्क यह है भी था कि उन्हें भी अन्य पुलिस कर्मियों की तरह सामान ट्रेनिंग दी जाती है और उसी तरह वो अन्य पुलिस कर्मियों की तरह काम भी करते हैं। इसीलिए उन्हें भी उनकी तरह ही प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए
हरियाणा सरकार ने कोर्ट में दिया यह तर्क
हरियाणा सरकार ने कोर्ट में तर्क दिया कि इंडियन रिज़र्व बटालियन ( Indian Reserve Battalion) एक विशेष बटालियन है, जिसे केंद्र सरकार ( Center Goverment) के निर्देशों पर बनाया गया था। इसके कर्मियों की भर्ती और ट्रेनिंग में केंद्रीय बलों का भी योगदान होता है और उन्हें पूरे देश में तैनात किया जा सकता है। इसके विपरीत, हरियाणा पुलिस ( Haryana Police) के अन्य कैडर पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन होते हैं और उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण और पदोन्नति हरियाणा सरकार ( Haryana Goverment) के नियमों के तहत होती है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया यह फेंसला
कोर्ट (Punjab Haryana Highcourt) ने कहा कि सरकार के पास यह अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार अलग-अलग कैडर बनाए और उनके लिए अलग नियम लागू करे। इस फैसले से हरियाणा पुलिस ( Haryana Police) के इंडियन रिज़र्व बटालियन कर्मियों को अब इंस्पेक्टर पद के लिए सामान्य पुलिस बल के साथ पदोन्नति में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलेगा। उन्हें अपनी ही कैडर (Cadre) संरचना में पदोन्नति मिलेगी।