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Haryana New Liquor Policy : शराब प्रेमियों के लिए बड़ी खबर, अब हरियाणा के इन गांवों में नहीं खुलेंगे दारू के ठेके

 इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है जिस कारण अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15% तक का इजाफा होगा। 
 
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Haryana New Liquor Policy : इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है जिस कारण अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15% तक का इजाफा होगा। 

Haryana New Liquor Policy: हरियाणा से खबर सामने आ रही है कि अब उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे जहां पर गुरुकुल चल रहे हैं। आबकारी विभाग की नई एक्साइज पॉलिसी में इसके प्रावधान से शराब के शौकीनों को बडा झटका लगा है।

गुरुकुल शिक्षा में शराब को व्यसन बताते हुए उससे दूर रहने की बात की जा रही है।

2 किलोमीटर में केवल 1 शराब ठेका


बता दें कि प्रदेश के शहरों में कॉलेजों से शराब के ठेकों की दूरी कम हो गई है। पहले 150मीटर की दूरी तक शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता था, लेकिन अब 75मीटर हो गई है।

प्रदेश के ग्रामीण एरिया के 2 किलोमीटर में केवल 1 शराब ठेका ही खोला जाएगा।

यह भी बताया जा रहा है कि 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब ठेका नहीं खुलेगा। 500 से 5 हजार की आबादी तक एक ठेका खोला जा सकता है। इस बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और ठेकों की रिजर्व प्राइस में भी इजाफा हुआ है

जिस कारण अंग्रेजी शराब के रेट में करीब 15% तक का इजाफा होगा। Haryana New Liquor Policy

हरियाणा के ग्रामीण एरिया में शराब ठेकेदार अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक तथा नवंबर से मार्च तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक शराब बेच सकेंगे। वहीं शहरी एरिया में सुबह 8 से रात 12 बजे तक शराब बिक्री पर कोई रोक नहीं है। Haryana New