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हरियाणा Family ID पर आया बड़ा अपडेट, सैनी सरकार को हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश

हरियाणा Family ID पर आया बड़ा अपडेट, सैनी सरकार को हाईकोर्ट ने दिए सख्त आदेश
 
Big update on Haryana Family ID
Big update on Haryana Family ID, High Court gives strict orders to Saini government

पंजाब एवं  हरियाणा हाई कोर्ट (  Punjab and Haryana High Court)  ने हरियाणा सरकार ( Haryana Goverment) को निर्देश दिया है कि वह तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, ताकि किसी भी नागरिक  को परिवार पहचान पत्र  की कमी के कारण जरूरी या मौलिक सेवाओं से वंचित (deprived of basic services) न किया जाए।

Haryana News: हरियाणा में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की परिवार पहचान पत्र (PPP) अब परिवार परेशान पत्र नहीं बन पाएगा। अक्सर देखा जाता है की परिवार पहचान पत्र की वजह से लाखों लोगो जरुरी चीजों से वंचित रह जाते है और उन्हें मुलभुत सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते।

लेकिन अब इन लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। HC ((  Punjab and Haryana High Court)) ने इन लोगों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। 

HC ने हरियाणा सरकार को दिए सख्त आदेश 

अधिक जानकारी के लिए बता दे की एक महत्वपूर्ण आदेश में पंजाब एवं  हरियाणा हाई कोर्ट (  Punjab and Haryana High Court)  ने हरियाणा सरकार ( Haryana Goverment) को निर्देश दिया है कि वह तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए, ताकि किसी भी नागरिक  को परिवार पहचान पत्र  की कमी के कारण जरूरी या मौलिक सेवाओं से वंचित (deprived of basic services) न किया जाए। हाईकोर्ट (  Punjab and Haryana High Court)  ने यह आदेश सरकार द्वारा दायर विस्तृत जवाब पर विचार करने के बाद दिए, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि पीपीपी अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

29 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार Haryana Goverment)  से इस संबंध में 29 जनवरी तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस महावीर  सिंधु ने अपने विस्तृत आदेश में कहा, "यह स्पष्ट है कि मौलिक सेवाओं, जो किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, स्वच्छता, पुलिस और अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए पीपीपी(PPP) को अनिवार्य आवश्यकता माना जा रहा है लेकिन यह स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस स्थिति में, सभी सुधारात्मक कदम तुरंत उठाए जाएंगे ताकि किसी भी नागरिक को पीपीपी के अभाव में जरूरी सेवाओं से वंचित न किया जाए।"

सरकार ने कोर्ट को क्या बताया 

राज्य सरकार (Haryana Goverment)  ने कोर्ट को बताया कि सभी मौलिक और आवश्यक सेवाओं की पहचान की जा रही है, जिनके लिए पीपीपी को अनिवार्य माना गया है। यह भी कहा गया कि जरूरी डिस्क्लेमर संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर तुरंत जोड़े जाएंगे। हालांकि, सरकार ( haryana Goverment) ने स्पष्ट किया कि सब्सिडी या राज्य के समेकित कोष से वित्त पोषित किसी भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पीपीपी (PPP) को अनिवार्य किया जा सकता है, ताकि सही व्यक्ति को लाभ सुनिश्चित किया जा सके।