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Haryana news: हरियाणा की भर्तियों में अब नहीं मिलेंगे सामाजिक-आ​र्थिक मानदंड के बोनस अंक, हाईकोर्ट का फैसला

 
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में की जाने वाली भर्तियों के लिए एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सामाजिक-आ​र्थिक मानदंड के आधार पर दिए जाने वाले बोनस अंकों को रद कर दिया है। यह फैसला भविष्य में होने वाली भर्तियों पर लागू होगा। पहले की भर्तियों पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 
 

ज​स्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और ज​स्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले में खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक-आ​र्थिक मानदंड के तहत अब बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे। यह फैसला भविष्य की भर्तियों पर लागू होगा। इससे पहली वाली भर्तियों पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्ष 2018 की भर्ती विज्ञ​प्ति के तहत तैयार की गई वरिष्ठ सूची में संशोधन की मांग की गई थी। 

अदालत में याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि सुकृति बनाम हरियाणा राज्य मामले में दिए गए फैसले को पीछे तक लागू किया जाना चाहिए। उन सभी उम्मीदवारों के बोनस अंक हटा दिए जाएं, जिन्हें यह सामाजिक-आ​र्थिक मानदंड के आधार पर मिले थे। खंडपीठ ने इसे खारिज करते हुए कहा कि सुकृति मलिक मामले में दिया गया निर्णय भविष्य की भर्तियों के लिए व्यापक प्रभाव वाला है, लेकिन यह 2022 से पहले की नियुक्तियों को प्रभावित नहीं करता।
 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि 2018 में लागू किए गए सामाजिक-आर्थिक मानदंड पर उसके फैसले में कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए वह केवल उस तिथि से प्रभावी होगा, जब संशोधित अधिसूचना पांच मई 2022 को लागू हुई थी। ऐसे में जो युवा भविष्य में आ​र्थिक-सामाजिक मानदंड के अंकों के आधार पर भर्ती होने का प्रयास कर रहे थे, उनको अब यह अंक नहीं मिल पाएंगे।