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सड़क दुर्घटना होने पर निशुल्क इलाज कराएगी सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिए निर्देश

प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निशुल्क इलाज करवाने के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए हरियाणा पुलिस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक अच्छी पहल है.
 
Central government new policy for road accident case free treatment
सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रूपये तक का होगा निशुल्क ईलाज

देश में हम प्रतिदिन अखबारों में सड़क हादसों में होने वाले घायलों की खबरें पढ़ते हैं। सड़क दुर्घटना होने के बाद सबसे पहले व्यक्ति को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना के दौरान घायल हुए व्यक्ति का निशुल्क इलाज करवाने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रालय ने इसके तहत विभागों को दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों को मानते हुए हरियाणा प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के कैशलैस निःशुल्क ईलाज हेतु पायलेट प्रौजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है।  

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रूपये तक का होगा निशुल्क ईलाज

हरियाणा प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का सरकार की तरफ से डेढ़ लाख रुपए तक निशुल्क इलाज करवाने के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रूपये तक का ईलाज होगा निःशुल्क हेतु संबंधित जिलों को  दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हरियाणा प्रदेश में पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्ष-2024 में 616 सड़क दुर्घटनाएं व 251 मृत्यु हुई कम

हरियाणा प्रदेश में पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष-2024 में 616 सड़क दुर्घटनाएं व 251 मृत्यु कम हुई।अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालन करते हुए हरियाणा पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के निशुल्क इलाज हेतु एक नई पहल की शुरूआत की गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चलाई गई इस नई योजना के तहत अब सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का शुरूआती समय में निःशुल्क ईलाज करवाया जाएगा। सड़क मंत्रालय की इस योजना  के तहत पुलिस प्रशासन दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक घायल व्यक्ति का 1.5 लाख रूपये तक का उपचार निःशुल्क करवाया जाएगा। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का पालन करने हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हरदीप दून द्वारा प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। हरियाणा पुलिस के इस कदम से आने वाले दिनों में सड़क दुर्घटना में होने वाले मौत के आंकड़े में और भी कमी देखने को मिलेगी। 

हरियाणा प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित बनाना पुलिस प्रशासन का मुख्य लक्ष्य

प्रदेश में सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का निशुल्क इलाज करवाने के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि प्रदेश की सड़कों को आमजन के लिए सुरक्षित बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए हरियाणा पुलिस सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु एक बेहतर और प्रभावी कार्य योजना तैयार पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 1.50 लाख रुपए तक निःशुल्क उपचार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना एक अच्छी पहल है और केंद्र सरकार के इस पायलेट प्रौजेक्ट स्थानीय पुलिस व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुबंधित अस्तपतालों के साथ तालमेल स्थापित करते हुए सफल बनाया जाएगा। 

इस प्रकार रहेगी कैशलैस सुविधा लेने की प्रक्रिया 

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति का  अस्पताल ले जाकर निशुल्क इलाज करवाया जा सकेगा। इस योजना के तहत अस्पताल प्रबंधन द्वारा घायल व्यक्ति का साफटवेयर मे डेटा अपलोड करने के बाद संबंधित पुलिस थाने में भेजा जाएगा। अस्पताल द्वारा पुलिस प्रशासन को डाटा भेजने के  बाद संबंधित पुलिस थाने द्वारा 6 घंटे के भीतर इस बात की पुष्टि की जाएगी कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हुआ है या किसी और दुर्घटना में घायल हुआ है। पुलिस प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटना की पुष्टि करने के बाद घायल व्यक्ति को कैशलैस ईलाज की सुविधा दी जाएगी।