नायब सैनी सरकार का रिटायर कर्मचारियों को बड़ा झटका, पेंशनभोगी कर्मचारीयों से रिकवरी के दिए आदेश

हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार ने पेंशनभोगी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। सरकार के आदेशों के अनुसार हरियाणा प्रदेश के 10 साल पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को नायब सरकार ने पेंशन फंड से लिए एडवांस की रिकवरी के आदेश दिए हैं। सरकार ने एडवांस की यह राशि कम्यूटेड वैल्यू के आधार पर किश्तों में वसूली करने की आदेश दिए हैं। नायब सैनी सरकार के आदेश के बाद अब पेंशनभोगी कर्मचारीयों से यह रिकवरी जून 2024 से शुरू की जाएगी।
पेंशनरों को जनवरी 2025 से मिलेगी कम पेंशन
नायब सैनी सरकार के नए आदेशों के बाद पेंशन भोगी कर्मचारी से सरकार ने एडवांस की रिकवरी की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में अब इन पेंशनरों को जनवरी 2025 से कम पेंशन दी जाएगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने पेंशन भोगी कर्मचारियों के एडवांस की रिकवरी के बारे में जानकारी दी। हरियाणा अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल और राज्य सरकार के ट्रेजरी एवं लेखा विभाग के महानिदेशक को इस बारे में औपचारिक सूचना भी दे दी है। सरकार ने पेंशन वितरित करने वाले बैकों को पेंशन के कम्यूटेड वैल्यू की वसूली तुरंत शुरू करने के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेंशन भोगी कर्मचारियों के एडवांस की रिकवरी पर रोक दिया गया था।
हाई कोर्ट ने भी दी पेंशन भोगी कर्मचारी से एडवांस की रिकवरी को मंजूरी
आपको बता दें कि इस साल जून में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब में उन सभी पेंशन भोगियों से पेंशन की कम्यूटेड वैल्यू की वसूली करने का आदेश दिया था। 19 दिसंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में भी पेंशनभोगी कर्मचारीयों से एडवांस की रिकवरी की आदेश दिए हैं।
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर को कहा था कि जो आदेश पंजाब में लागू हुआ है, वह आदेश हरियाणा में भी अब लागू होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्होंने रिटायरमेंट के 10 साल या उससे अधिक समय को पूरा कर लिया है, उन पेंशन भोगी कर्मचारीयों से सरकार एडवांस की रिकवरी कर सकती है।