हरियाणा में अब इन लोगों की पेंशन में भी हुआ इजाफा, जानें दस्तावेज समेत आवेदन करने का आसान तरीका

Haryana Pension Scheme: हरियाणा में अक्सर सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नई नई पेंशन योजनाओं का लाभ देती है। बता दे की ज्यादातर लोगों को पेंशन के बारे में गलत जानकारी की वजह से अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटते रहते है। ऐसे में सरकार ने विकलांग पेंशन को लेकर बड़ी राहत दी है।
3000 रूपए विकलांग पेंशन दे रही है सरकार
अधिक जानकारी के लिए बता दे की सरकार विकलांग व्यक्तियों के आर्थिक तरीके से मजबूत करने के लिए विकलांगता पेंशन योजना चला रही है। हाल ही में, सरकार ने इस योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर ₹3,000 प्रति माह कर दी है, जिसका लाभ अब पात्र लोगों को सीधा उनके खातों में मिलने वाला है।
विकलांग पेंशन का लाभ लेने के लिए जरुरी शर्तें
1. आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
2. आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
3.न्यूनतम 60% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
हरियाणा में पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया:
आवेदक ई-दिशा केंद्र या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और अन्य विवरण हरियाणा सरकार ( Haryana Goverment) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
विकलांग पेंशन के लिए जरुरी दस्तावेज़:
आधार कार्ड या अन्य पहचान प्रमाण ( Aadhar Card)
निवास प्रमाण पत्र
विकलांगता प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण ( Bank Account)
अधिक जानकरी के लिए बता दे की सरकार के इस कदम से विकलांग लोगों आर्थिक स्थिति मजबूत करने का काम कर रही है। साथ ही समाज में जीवन व्यापन करने के लिए साहयता प्रदान कर रही है।