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पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग व रिसाइक्लिंग को मिलेगा उद्योग का दर्जा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने की घोषणा।

पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग व रिसाइक्लिंग को मिलेगा उद्योग का दर्जा, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने की घोषणा।
 
Scrapping and recycling
Scrapping and recycling of old vehicles will get industry status, Industry and Commerce Minister Rao Narbir Singh announced.

Scrapping and recycling :हरियाणा में ज्यादा पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग व रिसाइक्लिंग होगी और कबाड़ में तब्दील हो चुके सभी वाहनों के पुर्जों का दोबारा प्रयोग किया जाएगा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने जानकारी दी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनजीटी की ओर से पुराने डीजल वाहनों की 10 व पेट्रोल वाहनों की 15 वर्ष तक पासिंग सीमा अवधि तय करने बाद कबाड़ वाहनों की संख्या निरंतर अधिक हो रही है।

इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने राज्य में पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रिसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 अधिसूचित की है। नीति को प्रदेश सरकार उद्योग का दर्जा देगी। जिससे पुराने वाहनों के समान दूसरी गाड़ियों में काम आ सकते हैं और लोगों को रोजगार मिलेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल से वाहनों के पुर्जों की
रिसाइक्लिंग होने से दोबारा से इस्तेमाल संभव हो सकेगा। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाव होगा और अर्थ व्यवस्था भी मजबूत होगी। इसके अलावा वाहन मालिकों को भी आर्थिक लाभ होगा और जनता को सड़कों, गलियों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कंडम वाहनों की पार्किंग से निजात मिलेगी। हरियाणा में स्थापित की जाने वाली नई उद्योग इकाइयों को पूंजी अनुदान या राज्य जीएसटी  में प्रतिपूर्ति दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि नीति के तहत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं
अवसंचरण विभाग के माध्यम से 10 वर्ष की लीज पर देने का माड्यूल तैयार करेगा।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्टार्ट अप्स, महिला उद्यमी, तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। अवसंचरण विकसित करने के लिए 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें भूमि को छोड़कर संर्पूण परियोजना की 10 प्रतिशत लागत व औद्योगिक श्रेणी के डी ब्लाक में शत- प्रतिशत तथा बी व सी श्रेणी के ब्लॉक में 75 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की प्रतिपूर्ति की जाएगी।