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HKRN BHARTI 2024: हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्ती पर लग सकती है रोक, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव और एचकेआरएनएल के सह अध्यक्ष विवेक जोशी सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित खत्री को भी हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
 
HKRN NEW JOBS IN HARYANA

13 अगस्त 2004 को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनुबाद आधार पर नौकरी पर लगाई थी रोक

HKRN BHARTI 2024: हरियाणा प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में लगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती होने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर अब खतरा मंडराने आने लगा है।
प्रदेश में कौशल रोजगार निगम (HKRN) के तहत अनुबंध के आधार पर की गई नियुक्तियों पर हाई कोर्ट ने आपत्ति जताई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे यह कर्मचारी अब जांच के घेरे में आ गए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कोर्ट के निर्णयों के उल्लंघन में ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अवमानना याचिका पर जारी किया गया है।
जस्टिस हरकेश मनुजा ने जगबीर मलिक द्वारा दायर अवमानना याचिका में राज्य प्राधिकारियों पर हाई कोर्ट द्वारा जारी सामान्य निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत की गई यह नियुक्तियां हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करती हैं। जगबीर मलिक ने याचिका में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

कोर्ट ने निर्देशों की अवहेलना मामले में मांगा जवाब 

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव और एचकेआरएनएल के सह अध्यक्ष विवेक जोशी सहित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमित खत्री को भी हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता जगबीर मलिक ने कहा कि हाई कोर्ट के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी बार-बार सार्वजनिक रोजगार में तदर्थवाद को रोकने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह आदेश इसलिए जारी किए जा रहे हैं ताकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सार्वजनिक पदों पर भर्ती हो सके।

13 अगस्त 2004 को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अनुबाद आधार पर नौकरी पर लगाई थी रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना मामले में याचिका पर सुनवाई के दौरान बताया गया कि 13 अगस्त 2004 को सज्जन सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य नामक याचिका पर सुनवाई हुई। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ के निर्देश के बाद हरियाणा सरकार और उसके सभी विभागों के पदाधिकारियों को परियोजना कार्यों या निर्दिष्ट अवधि के कार्यों को छोड़कर अनुबंध के आधार पर या दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्ति करने से रोक दिया गया था।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम में इन पदों पर आमंत्रित किए गए हैं ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा प्रदेश में इन दिनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत खाली पड़े पदों को भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लाखों स्वीकृत पदों को भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत  प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी), स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी), प्राथमिक शिक्षकों (पीआरटी), लैब तकनीशियन, जूनियर इंजीनियरों (जेई), फोरमैन, रेडियोग्राफर और स्टाफ नर्स सहित विभिन्न पदों के लिए  ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक हरियाणा प्रदेश में 15 नवंबर से 24 नवंबर तक ओपन रहा। याचिकाकर्ता ने याचिका में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी नामक एक मामले की सुनवाई की थी। इस मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करते हुए सार्वजनिक रोजगार में तदर्थ व्यवस्था को जारी रखने के राज्यों के फैसले की निंदा की थी