पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन्हें मिलेगी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर तनख्वा

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का आदेश जारी किया है।
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने बड़ी सौगात दी है। हाई कोर्ट ने नायब सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा है कि राज्य के सभी नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन का भुगतान किया जाए।
हाई कोर्ट में यह आदेश ‘समान कार्य के लिए समान वेतन' के सिद्धांत के तहत प्रदेश में नगर परिषद, जींद के कर्मचारियों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि जींद नगर परिषद के कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने हेतु हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने नगर परिषद के कर्मचारियों के पक्ष में यह फैसला दिया है।
अदालत ने नगर परिषद कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन देने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि वेतन में अंतर की राशि तीन महीने के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों को दी जाए।
नगर परिषद के इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब नगर परिषद, जींद द्वारा नियुक्त किया गए और बाद में उन्हें राज्य सरकार के तहत प्रतिनियुक्ति पर भेजा गए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ज्ञात हो कि इन कर्मचारियों ने अपनी याचिका में दावा यह कहा था कि उन्हें राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन दिया जाए। जिस पर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार करते हुए नगर परिषद के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर वेतन देने का आदेश जारी किया है।
कोर्ट ने 90 दिन के भीतर सरकार को दिए भुगतान करने का आदेश
नगर परिषद के कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन बंसल की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के अधिकारों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस प्राधिकरण या विभाग द्वारा संबंधित अवधि के दौरान इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया था, वहीं प्राधिकरण या विभाग वेतन में अंतर की राशि का भुगतान 90 दिन के अंदर करेगा। नगर परिषद जींद के कर्मचारियों को यह राशि बिना किसी प्रकार का ब्याज के दी जाएगी। हाईकोर्ट ने यह राशि बिना ब्याज के नगर परिषद कर्मचारियों को 90 दिन के अंदर देने हेतु आदेश दिए हैं।