Indian Railway: रेलवे ने कर्मचारियों को दी बड़ी सौगात, इन कर्मचारियों को मिलेगी यह नई सुविधा

Indian Railway: भारतीय रेलवे विभाग ने ट्रेन में ई-पास (RAILWAY E-PASS) पर ट्रेन में सफर करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। जिन कर्मचारियों के पास ई-पास है उन कर्मचारियों को रेलवे विभाग (INDIAN RAILWAY NEW OFFER) की तरफ से अब नई सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार जिन कर्मचारियों के पास ई-पास है और उनकी टिकट कंफर्म नहीं होती है तो रेल कर्मचारी इस पास को दिखाकर जनरल टिकट ले सकेंगे। टिकीट कंफर्म न होने पर रेल कर्मचारियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए यह सुविधा दी जा रही है। रेलवे कर्मचारी टिकट कन्फर्म ना होने की स्थिति में जनरल टिकट लेकर जनरल कोच में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं।
रेलवे कर्मचारियों की शिकायतों के आधार पर किया गया बदलाव
रेलवे विभाग को पिछले काफी दिनों से रेलवे कर्मचारीयों से लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर अब यह बदलाव करते हुए कर्मचारियों को नई सुविधा प्रदान की गई है। आपको बता दें कि कर्मचारियों ने रेलवे विभाग को कई बार ट्रेन में यह शिकायत दी कि ट्रेन कंफर्म ना होने की स्थिति में टीटीई द्वारा उन्हें बिना टिकट मानकर जुर्माना वसूल लिया जाता है। इसके अलावा कई बार विजलेंस जांच में भी ऐसे रेल कर्मचारियों को पकड़ कर भारी-भरकम जुर्माना वसूल लिया जाता है। अगर कर्मचारी इसकी सूचना विभाग में देते थे तो उनकी एसीआर खराब होने के साथ-साथ विभागीय कार्रवाई भी झेलनी पड़ रही थी। किसी को देखते हुए मेरे लिए विभाग ने अब रेलवे कर्मचारियों को यह नई सुविधा प्रदान की है।
इस प्रकार उठाएं नई सुविधा का लाभ
अगर आप भी रेलवे में ई-पास के माध्यम से सफर करते हैं तो आपको दी जाने वाली नई सुविधा का लाभ उठाने हेतु ह्युमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जाकर रेल कर्मचारी ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसके बाद आप आईआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट से टिकट बुक करवा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गैर राजपत्रित कर्मचारियों को साल में तीन और सेवानिवृत्ति के बाद दो रेलवे पास वह राजपत्रित कर्मचारियों को साल में 6 और सेवानिवृत्ति के बाद तीन रेल पास मिलते हैं। रेल पास के माध्यम से पीटीओ से सफर करने के लिए आपको एक तिहाई किराए का भुगतान करना पड़ेगा। वही रेलवे कर्मचारियों को भी साल में तीन बार निशुल्क यात्रा पास मिलता है। जिसमें एक पास 5 महीने तक वैलिड होता है। निशुल्क यात्रा पास के माध्यम से बीच रास्ते के स्टेशन से आरक्षण टिकट भी लेकर सफर कर सकते हैं।
जनरल कोच के टिकट से आरक्षित कोच में नहीं कर सकेंगे सफर
रेलवे के कर्मचारी अगर जनरल कोर्स का टिकट लेते हैं तो उन्हें जनरल कोर्स में ही सफर करना पड़ेगा। रेलवे के आदेशों के अनुसार जनरल कोच का टिकट लेकर रेलवे कर्मचारी आरक्षित कोच में सफर करते पाए गए तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इन कर्मचारियों से वही जुर्मानव शुक्ला जाएगा जो बिना टिकट की यात्रा के पास से वसूला जाता है। इसलिए जिन कर्मचारियों ने ई-पास के माध्यम से जनरल कोच का टिकट लिया है वह कर्मचारी भविष्य में जनरल कोच में बैठकर ही अपने गंतव्य तक सफर करें।