Movie prime

हरियाणा के इन लोगों का धड़ाधड़ रद्द करेगी सरकार पहचान पत्र; जानें वजह के साथ समाधान - Haryana PPP Update

Haryanaline: प्राधिकरण के सीईओ (CEO of authority) जे गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं।
 
Government identity cards will cancel these people of Haryana

Haryana PPP Update: हरियाणा में आमजन के लिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है।  बता दे की सरकार ने परिवार पहचान पात्र को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार अक्सर आमजन की सुविधा के लिए और पूरा डाटा अपडेट रखने के लिए कदम उठाती है।  

इन लोगों के रद्द होंगें पहचान पत्र


हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रदेश से बाहर रह रहे परिवारों का परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) अब रद्द होगा होगा।

परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है। 

परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो भी पीपीपी को निरस्त कर दिया जाएगा। 

अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के समक्ष किसी सदस्य को पीपीपी से बाहर करने का अनुरोध करता है 

'पीपीपी डेटा से जुड़ा आदेश जारी 


अधिक जानकरी के लिए बता दे की प्राधिकरण के सीईओ (CEO of authority) जे गणेशन ने परिवार पहचान पत्र से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं।

संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए पीपीपी डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजना( Goverment Scheme) , सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए पीपीपी के डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

 पटवारी और कानूनगो को दी जिम्मेदारी 


पीपीपी में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष (Family Information Data Fund) में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है।

इसके अलावा आमजन के लिए जन्म प्रमाणपत्र, दसवीं का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र, स्कूल प्रमाणपत्र और मतदाता पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर पीपीपी (PPP) में रिकार्ड दुरुस्त कराया जा सकता है।