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न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मिलेगी नौकरी

न्यायिक सेवा के अधिकारियों की नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को मिलेगी नौकरी
 

judicial service officers:न्यायिक सेवा के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर अब उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा नियम और पंजाब सिविल सेवा नियम में संशोधन किया है। 

मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी की ओर से इस संबंध में आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे वंचितों को काफी राहत मिलेगी। संशोधित नियमों को 2019 अगस्त से लागू माना जाएगा। इससे पिछले 5 साल के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन परिवारों को राहत मिलेगी और उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी। संशोधित नियमों के मुताबिक आश्रित नौकरी या आर्थिक सहायता का विकल्प चुन सकते हैं राज्य सरकार पिछले कुछ सालों से अनुकंपा के आधार पर नौकरियों की नीतियों का संशोधित करती आ रही है। 

पिछले वर्ष सरकार ने जान गंवाने वाले सैनिकों के आश्रितों को नौकरी देने की नीति में बदलाव कर दिया था। इसके तहत रक्षा अधिकारियों ,सैनिकों, केंद्रीय शस्त्र बलों के सदस्यों की अपरेशन के दौरान जान जाती है तो उनके आश्रितों को भी अनुकंपा के आधार पर नौकरी या आर्थिक सहायता दी जाएगी। नौकरी या आर्थिक सहायता का विकल्प आश्रितों पर निर्भर रहेगा। 
आश्रितों में उनके भाई बहन को भी शामिल किया गया था ।अब राज्य सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा के अधिकारियों के आश्रितों को अनुकंपा की नौकरी देने की नीति तैयार की है।

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