Haryana News: हरियाणा में मंत्री नहीं कर सकेंगे कर्मचारियों के ट्रांसफर, मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहीं बड़ी बात

Haryana News: हरियाणा प्रदेश में पिछले काफी समय से मंत्री कर्मचारियों के ट्रांसफर करने का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। प्रदेश सरकार के मंत्रियों का कहना था कि वर्तमान में किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी की भी ट्रांसफर करने के अधिकार उनके पास नहीं हैं। लेकिन प्रदेश के हजारों कर्मचारी उनके पास ट्रांसफर करवाने हेतु पहुंचते हैं। ऐसे में सरकार द्वारा मंत्रियों को कर्मचारियों की ट्रांसफर करने का अधिकार दिया जाए।
जिस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज स्पष्ट शब्दों में जवाब देते हुए मना कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर कहा कि प्रदेश में किसी को ट्रांसफर करवानी है, तो उसके लिए ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली लागू की गई है। ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली के चलते कर्मचारियों के तबादले का अधिकार किसी के पास नहीं है।
कर्मचारी अपना तबादला करवाने हेतु करें ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कर्मचारियों के तबादलों को लेकर कहा कि किसी को ट्रांसफर चाहिए तो वह ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रदेश में कर्मचारियों को तबादले हेतु चक्कर काटने की जगह ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। अगर किसी को सरकार द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली में समस्या आ रही है, तो वह डीसी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी के सामने अपनी समस्या रख सकता है। इसके अलावा कर्मचारी डीसी के नेतृत्व में बनाई गई कमेटी को अपने ट्रांसफर की अर्जी भी दे सकता है। कमेटी द्वारा कर्मचारी की अर्जी मिलने के बाद हर संभव उसकी समस्या को दूर किया जाएगा।
प्रदेश सरकार के मंत्री कर चुके हैं ग्रुप बी तक के कर्मचारियों के ट्रांसफर करने का अधिकार देने की मांग
हरियाणा सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से ग्रुप बी तक के कर्मचारियों की ट्रांसफर करने का अधिकार देने की मांग कर चुके हैं। हालांकि आज उसे समय मंत्रियों की मांग पर पानी फिर गया जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में किसी कर्मचारी का ट्रांसफर करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया अपनाई गई है।
वर्तमान में प्रदेश सरकार में 11 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। लेकिन सरकार द्वारा ऑनलाइन ट्रांसफर प्रणाली अपनाने के बाद मंत्रियों के पास किसी फोर्थ क्लास कर्मचारी का ट्रांसफर करने का अधिकार भी नहीं है। जिसके चलते पिछले काफी समय से सभी मंत्री सरकार से कर्मचारियों के ट्रांसफर करने के अधिकार देने की मांग कर रहे थे।